सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका की खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन का मध्यप्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने के मामले की सुनवाई में कहा- अदालत चुनाव प्रक्रिया में नहीं दे सकती है दखल, सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद न्यायिक हस्तक्षेप की सीमाएं है तय और इस चरण में कोर्ट नहीं दे सकता दखल, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन के लिए है बड़ा झटका, उनकी याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने चुनावी प्रक्रिया को जारी रखने का रास्ता कर दिया है साफ, बता दें मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान कर दिया गया था रद्द, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने से राज्य की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला हो गया था समाप्त और भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना हो गया तय, बीजेपी ने कांग्रेस उम्मीदवार पर नामांकन एफिडेविट में आपराधिक मामला छिपाने का लगाया था आरोप, जांच में सामने आया कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे में एक अदालती शिकायत का नहीं किया था जिक्र, इस वजह से उनका नामांकन पत्र माना गया था अधूरा और उसे कर दिया गया था रद्द
कांग्रेस को बडा झटका, मीनाक्षी नटराजन की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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